शामली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर डीएम संख्त,शामली शुगर मिल सहित 7 प्रतिष्ठानों पर 3.50लाख का जुर्माना
-लगभग एक दर्जन से अधिक किसानों पर भी लाखों का लगाया जुर्माना
सत्यभाष संवाददाता, शामली
जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि जनपद शामली जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तहत आता है। इसलिए जनपद शामली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रेप (ग्रेडिड रेस्पोंस एक्शन प्लान) के तहत विभिन्न विभागों जैसे नगर निकाय, विकास प्राधिकरण, कृषि विभाग, परिवहन विभाग, प्रदूषण विभाग द्वारा विभागों द्वारा प्रवर्तन का कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने कृषि अपशिष्ट जलाने वाले किसानों एवं प्रदूषण फैलाने वाले जनपद के उद्योंगों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। जिसमें प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, अपर दोआब शुगर मिल शामली द्वारा काला धुंआ निकालने के कारण 60,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। शामली स्टील्स द्वारा भी काला धुंआ निकालने के कारण 75,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। जेएस जैन एग्रो इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संचालित न किए जाने के कारण 87,500 रूपये का जुर्माना लगाया गया है। उनके द्वारा तहसील कैराना क्षेत्र में मामौर झील के पास स्थित कपडे की कतरन की वाशिंग इकाई को बंद कराया गया है। इस इकाई के पानी की आपूर्ति में प्रयुक्त किए जा रहे पाईप लाइन को डिस्मेंटल करा दिया गया है। जिससे जल प्रदूषण न फैले। उनके द्वारा सड़क के किनारे खुले में रोडी-डस्ट कांसट्रक्शन मैटीरियल रखने के कारण नगर पालिका परिषद शामली द्वारा 07 प्रतिष्ठानों पर 03,50,600रूपये का जुर्माना आरोपित किया गया है। साथ ही, उनके द्वारा जनपद के सभी नगर क्षेत्रांे में पानी के टेंकरों द्वारा धूल की रोकथाम के लिए के लिए पानी का छिडकाव कराया जा रहा है। परिवहन विभाग द्वारा प्रदूषण कारी वाहनों की चेंकिंग करायी जा रही है। ऐसे वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।
जिलाधिकारी ने गंभीर रुख अपनाते हुए फसल अवशेष व कृषि अपशिष्ट के जलाए जाने के संबंध में कालू पुत्र इमामूदीन, निवासी-ग्राम मामौर पर 2500, विजयपाल पुत्र जुम्मा, निवासी-अगडीपुर पर 2500, राजकुमार पुत्र सुखबीर सिंह, निवासी-ग्राम मुंडेट पर 2500 रूपये , पूरण सिंह पुत्र देवी सिंह, निवासी-ग्राम टोडा पर 2500, जगदीश पुत्र केहर सिह, निवासी-ग्राम टोडा पर 2500, अमित पुत्र रकम सिह, निवासी-ग्राम दथैडा पर 2500, सुरेन्द्र पुत्र पिरथी, निवासी-ग्राम दथैडा पर 2500, भूपेन्द्र पुत्र रद्युवीर, निवासी-ग्राम खानपुर पर 2500, रमेश पुत्र रतन, निवासी-ग्राम बल्ला माजरा पर 2500, सुमित कुमार, बालिंद्र, सालिद्र पुत्र गण अमर सिह, निवासी-ग्राम खोडसमा पर 2500, जगपाल पुत्र मंगत, निवासी-ग्राम खोडसमा पर 2500, मांगेराम पुत्र बलजोर सिंह, निवासी-ग्राम खोडसमा पर 2500, राजबीर पुत्र दरयाव सिंह, निवासी-ग्राम खोडसमा पर 2500, सर्वश्री सुधीर कुमार, अरविंद कुमार, श्रवण कुमार, अनुज कुमार पुत्रगण विजयपाल व राजबाला पत्नी विजयपाल, निवासी-ग्राम खोडसमा पर 2500, महेंद्र पाल पुत्र मामचन्द, निवासी-ग्राम खोडसमा पर 2500, शरणजीत सिंह पुत्र कृपाल सिंह, निवासी-ग्राम खोडसमा पर 2500, सर्वश्री बाबूराम, रणबीर पुत्रगण उमराव सिंह व संदीप कुमार पुत्र रतन सिंह, निवासी-ग्राम खोडसमा पर 2500, मुन्दर सिंह पुत्र लोकप्रकाश, निवासी-ग्राम खोडसमा पर 2500, सुखविंद कौर पत्नी बलदेव सिंह, निवासी-ग्राम खोडसमा पर 2500, सर्वश्री बाबूराम, रणबीर पुत्रगण उमराव सिंह व संदीप कुमार पुत्र रतन सिंह, निवासी-ग्राम खोडसमा पर 2500, अजायब सिंह, दर्शन सिंह पुत्रगण मूला सिंह, निवासी-ग्राम कौंथलपुर पर 2500, सुरेशपाल पुत्र अजब सिंह, निवासी-ग्राम रंगाना पर 2500, सलब गुप्ता पुत्र गौरी शंकर, निवासी-ग्राम झिंझाना पर 2500, महेशवीर, प्रवेश, होजरी पुत्रगण बलबीर सिंह, निवासी-ग्राम झिंझाना पर 2500, सुधीर कुमार, अरविंद कुमार, ब्रिजेश पुत्रगण रघुबीर सिंह, निवासी-ग्राम झिंझाना पर 2500, संजीव कुमार पुत्र श्री ब्रहम सिंह, निवासी-ग्राम ऊन पर 2500, रिषिपाल, राधेश्याम, संदीप पुत्र मामराज, निवासी-ग्राम हरडफतेहपुर पर 2500, आरिफ पुत्र श्री कासा, निवासी-ग्राम भूरा पर 2500, मुंशी पुत्र मम्मद, निवासी-ग्राम भूरा पर 2500, इलयास पुत्र दुल्ला, निवासी-ग्राम गोगवान पर 2500, अजीम पुत्र मसीउल्ला खां व साहिल पत्नी मसीउल्ला खां, निवासी-ग्राम बल्लामजरा पर 2500, सतीशचंद पुत्र धर्मवीर, निवासी वेदखेडी पर 2500, इंद्रपाल पुत्र धर्मवीर, निवासी-ग्राम वेदखेडी पर 2500, रामस्वरूप पुत्र राजाराम, निवासी-मौहल्ला अफगानान, कैराना पर 2500, नरेंद्र पुत्र सुनैहरा, निवासी-मौहल्ला रेलपार, शामली पर 2500 का जुर्माना लगाया गया।
जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि जनपद में यदि कहीं भी कोई ऐसा उद्योग, प्रतिष्ठान, दुकान आदि जो वायु प्रदूषण फैला रहा हो तो उसकी सूचना तत्काल जिलाधिकारी के मो0नं0 9454416996 पर, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), शामली के मो0नं0 9454418995 पर एवं प्रदूषण विभाग के अधिकारीगण के मो0नं0 9557078283, 7839891656 पर देने का कष्ट करें ।जिससे उनके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जा सके। इसके साथ यदि कोई किसान कृषि अपशिष्ट, पुराली आदि जलाता है तो उसकी भी सूचना तत्काल उप कृषि निदेशक के मोबाईल 8004347211 व तहसील के उप जिलाधिकारी व तहसीलदार को उपलब्ध करा दें।जिससे ऐसे लोगों को जो प्रदूषण फैला रहे हो उन पर शिकंजा कसा जा सके।
शामली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर डीएम संख्त,शामली शुगर मिल सहित 7 प्रतिष्ठानों पर 3.5 लाख का जुर्माना
• Satya Prakash Agarwal